Rules

इंस्टीट्यूट के नियमः

इंस्टीट्यूट समय समय पर नियमों में परिवर्तन कर सकता है लेकिन वर्तमान नियम सभी विद्यार्थियों पर लागू होंगे, चाहे उन्हों ने अपना पंजीकरण किसी भी वर्ष किया हो।

 

किस कार्य के लिए किससे संपर्क करें

1. पहचान पत्र शुल्क प्राप्ति रसीद, मूल प्रमाण पत्र, नाम में परिवर्तन, नाम / पता में सुधार के लिये परिक्षा नियंत्रक में से सम्पर्क करें

2. कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री और सत्रीय कार्य न मिलने पर तुरन्त दिल्ली स्थित आफिस / इंस्टीट्यूट में फोन 4. पुनः प्रवेश और पुनः मूल्यांकन हेतु दिल्ली स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें।
3. पुनः प्रवेश और पुनः मूल्यांकन हेतु दिल्ली स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें।

4. शैक्षिक सामग्री संबंधित जानकारी के लिये या अन्य किसी कार्य जानकारी के लिये दिल्ली स्थित कार्यालय में संम्पर्क करें।

5. विद्यार्थी सहायता सेवाएँ और विद्यार्थियों की शिकायते के लिये दिल्ली स्थित कार्यालय में सम्पर्क करें।
6. डिप्लोमा / प्रमाण पत्र जारी करना वापस आई उपाधियों का प्रेक्षण हेतू जानकारी के लिये परिक्षा नियंत्रक से सम्पर्क करें।

 

डुप्लिकेट डिप्लोमा मार्कशीट

विद्यार्थी डिप्लोमा मार्कशीट के गुम होने / क्षतिग्रस्त होने पर डुप्लीकेट डिप्लोमा मार्कशीट के लिए इंस्टीट्यूट के पक्ष में “नई दिल्ली में देय रु. 500/- के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

 

सत्रांत परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन

परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद एक माह के अन्दर यदि विद्यार्थी दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो रू 100/- प्रति पाठ्यक्रम के भुगतान पर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए इंस्टीट्यूट से अनुरोध कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध परिणाम घोषित होने की तारीख से एक महीने के अंदर रु.100/- प्रति पाठ्यक्रम के शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल्यांकन केंद्र को किया जा सकता है। यह शुल्क इंस्टीट्यूट के पक्ष में बने बैंक के रूप में हो।

 

सत्रांत परीक्षा

विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जून एवं दिसंबर सत्रात परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा फार्म जमा करने से पहले परीक्षा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी के कार्यक्रम की अधिकतम पूरी अवधि समाप्त हो गई है, तो उसे परीक्षा के लिए तब तक आवेदन नहीं करना चाहिए जब तक उनका पाठ्यक्रम में पुनः पंजीकरण / प्रवेश नहीं हो जाता। अन्यथा उनका रोक दिया जाएगा।

 

अध्ययन सामग्री

जहां निर्दिष्ट है इंस्टीट्यूट अपने विद्यार्थियों को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर आदि से अध्ययन सामग्री और सत्रीय कार्य तथा अन्य सूचनार्थ हेतु चिट्ठियां / फार्म भेजता है और यदि किसी कारणवश ये विद्यार्थियों को नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट जिम्मेवार नहीं होगा। अध्ययन सामग्री न मिलने पर विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट को लिखना चाहिए जहां उनका नामांकन हुआ है / प्रवेश मिला है।

 

शुल्क की वापसी

एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसे इंस्टीट्यूट के किसी अन्य कार्यक्रम के साथ भी समायोजित नहीं किया जाएगा। फिर भी जिन मामलों में इंस्टीट्यूट ने प्रवेश मना किया है, उनमे प्रक्रियागत शुल्क काटने के बाद कार्यक्रम शुल्क केवल खाता आदाता केवल चेक के माध्यम से वापस किया जाएगा

पी.जी.डी.एच.आर के विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वतीय वर्ष की फीस समय से जमा करने के उपरांत ही आगे 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष संस्थान द्वारा दिया जायेगा।

 

शुभकामनाओं सहित,

ए.सी.एम.ए.आई नई दिल्ली

 

आरक्षण व शुल्क में रियायत

इंस्टीट्यूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों के कमजोर वर्गों, युद्ध विधवा, कश्मीरी प्रवासी और शारीरिक रूप से विकलांक विद्यार्थियों के लिए अपने मानवाधिकार के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क में कटौती की सुविधा प्रदान करता है।

लेकिन किसी भी वर्ग द्वारा नकली प्रमाणपत्र जमा कराने पर न केवल प्रवेश रद्द हो जाएगा, बल्कि इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

मानवाधिकार में पी.जी.डी.एच.आर डिप्लोमा, डी.एच.आर डिप्लोमा सी.एच.आर और एफ.एच.आर कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी निम्नलिखित मानदंड के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 480/ शुल्क में रियायत के पात्र होंगे क) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अभ्यर्थी अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर रु 480/- शुल्क माफी के पात्र होंगे।

क) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अभ्यर्थी अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर रु 480/- शुल्क माफी के पात्र होंगे।
ख) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे शहरी विद्यार्थी आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 480/- शुल्क में रियायत के पात्र होंगे।

 

पुनः प्रवेश

जो विद्यार्थी स्वीकृत अधिकतम अवधि के भीतर अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाई है, वे पिछली अवधि से आगे से इंस्टीट्यूट के नियमानुसार रु 500 अदा करने के उपरात पुनःपंजीकरण करा सकते हैं:

 

प्रवेश और विश्वविद्यालय के अन्य मामलों पर विवाद

किसी भी विवाद के मामले में यदि आवश्यक हो, मुकदमे के लिए क्षेत्र नई दिल्ली/ दिल्ली होगा।

 

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